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३० सितंबर के बाद बकाया जलकर पर लगेगा सरचार्ज, होगी सख्ती से वसूली
इंदौर. नगर निगम द्वारा सालों से जल कर नहीं जमा करने वालों को दी गई छूट का लाभ अंतिम तीन दिन (30 सितंबर) तक ही मिलेगा। निगम ने सार्वजनिक सूचना जारी कर कहा है, यदि इस अवधी में भी नागरिकों ने बकाया टैक्स जमा नहीं किया तो इसके बाद सख्ती की जाएगी। अभी जलकर दाताओं को अप्रैल 2012 से अब तक का ही टैक्स जमा करना होगा, भले ही उनका 10 साल का टैक्स बकाया हो। 30 के बाद इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा।
राजस्व समिति प्रभारी चंदू शिंदे व जलकार्य समिति प्रभारी सपना चौहान के मुताबिक 1 अप्रेल 2012 से 30 जून 2014 तक का मात्र 5990 रुपये 30 सितम्बर तक जमा करने पर जलकर दाता की 31 मार्च 2012 के पहले की राशि फ्रीज हो जाएगी। इसके बाद नल कनेक्शन काटकर पानी संबंधित जलकर बकायादार का पानी सप्लाय बंद किया जाएगा । जल करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 28 सितम्बर अवकाश के दिन भी निगम मुख्यालय एवं जोनल कार्यालयों पर कार्यालयीन समय में जल करदाताओं के लिए केश काउंटर खुले रहेंगे।