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दहेज के लिए बहू को प्रताड़ित करने वाले परिवार को दो साल की सजा

6 वर्ष पहले
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इंदौर. बहू को दहेज के लिए सताने औैर घर से निकाल देने के आरोपी परिवार को दो साल की सजा सुनाई गई। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अतुल बिल्लोरे ने दहेज प्रताड़ना प्रकरण में यह सजा सुनाई।
आरोपी पति धमेंद्र, जेठ अशोक, सास कमला बाई जोशी को दो-दो साल के सश्रम कारावास और 500-500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने की दशा में एक-एक माह की कैद और भुगतना होगी।

फरियादी महिला का विवाह धर्मेंद्र के साथ 1999 में हुआ था। विवाद के दो साल तो उसे छोटी-छोटी बातों के लिए परेशान किया जाता था। अति तो तब हो गई जब उसे 2006 में जमकर पिटा और घर से निकाल दिया। यह भी कहा कि लड़की पैदा होने के बाद से घर का खर्चा बढ़ गया है। मकान के लिए पैसा भी मांगा।
आखिर फरियादी माता-पिता के घर आ गई। बाद में उसने पुलिस में प्रकरण दर्ज करवाया। प्रकरण में अभियोजन की और से पैरवी लोक अभियोजन गोकुल सिंह सिसोदिया द्वारा की गई।