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डाउनलोड करेंइंदौर. स्वदेशी मिल मामले में डायवर्शन विवाद के बाद कलेक्टर आकाश त्रिपाठी द्वारा दिया गया नोटिस एसडीओ डॉ. वरद मूर्ति मिश्र को गुरुवार सुबह मिल गया है। इस नोटिस पर उन्हें इसी सप्ताह जवाब देना है। नोटिस में लिखा है कि आपके द्वारा मिल की 15.32 एकड़ जमीन के लिए सोफिया कंपनी द्वारा लगाए गए आवेदन पर डायवर्शन कर दिया गया। यह डायवर्शन राजस्व संहिता की धारा 172 के तहत किया जाना चाहिए था, लेकिन इसे राजस्व संहिता की धारा 59 में कर दिया गया। इसे लेकर निगम को आपत्ति है। निगम इस जमीन पर लगातार अपना दावा जता रहा है।निगम का कहना है कि मीसल बंदोबस्त के तहत यह यह जमीन साल 2007-08 तक हमारे नाम दर्ज थी और इसे लेकर सिविल कोर्ट में स्वामित्व को लेकर विवाद भी चल रहा है। इसलिए इस जमीन पर कंपनी को आवासीय कॉलोनी का नक्शा पास नहीं किया जा सकता है। इस पर हाईकोर्ट डीबी ने निगम के पक्ष में फैसला भी किया है।
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