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8 वर्ष पहले
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नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित आरूषि-हेमराज दोहरे हत्‍याकांड में तलवार दंपत्ति को एक और झटका दिया है। न्‍यायालय ने इस केस में 14 अतिरिक्‍त गवाहों को तलब किए जाने के तलवार दंपत्ति के आग्रह पर विचार करने से इंकार कर दिया है। निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दंपत्ति द्वारा उच्‍चतम न्‍यायालय में गुहार लगाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए न्‍यायालय ने उन्‍हें उच्‍च न्‍यायालय में जाने का आदेश दिया है।

दंतचिकित्‍सक राजेश तलवार और उनकी पत्नी नूपुर ने याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति बी एस चौहान और न्यायमूर्ति दीपक मिसरा की खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले को तलवार दंपत्ति द्वारा सीधे अपने समक्ष चुनौती दिए जाने पर भी कड़ी आपत्ति जताई और उनसे उच्च न्यायालय से संपर्क करने को कहा।

पीठ ने कहा, हमारा इरादा ऐसे संवेदनशील मामले में हस्तक्षेप का नहीं है। सीधे उच्चतम न्यायालय से संपर्क करना गलत प्रकिया है। आज के आदेश के बाद निचली अदालत अब तलवार दंपत्ति के बयान दर्ज करने की अपनी कार्रवाई के साथ आगे बढ़ सकती है।

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