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डाउनलोड करेंनई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कानून मंत्री सोमनाथ भारती की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव में तय सीमा से ज्यादा रुपए खर्च करने की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों से जवाब तलब किया है। भाजपा के हारे हुए दो प्रत्याशियों विजेन्द्र गुप्ता और आरती मेहरा ने चुनावों में तय सीमा से अधिक धन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए केजरीवाल व भारती की सदस्यता रद्द करने और छह वर्ष तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने नई दिल्ली से भाजपा के हारे हुए प्रत्याशी विजेद्र गुप्ता ने केजरीवाल व मालवीय नगर से हारी आरती मेहरा ने सोमनाथ भारती के खिलाफ याचिका दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने केजरीवाल और भारती को नोटिस जारी करते हुए 25 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है। चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार एक प्रत्यार्शी 14 लाख रुपए ही चुनावों के दौरान खर्च कर सकता है। दोनों ने याचिका में कहा था कि जंतर मंतर पर 23 नवंबर 2013 को हुए रॉक शो जीत की गूंज-वोट फॉर चेंज के खर्च को इनके चुनाव खर्च में जोड़ा जाए।
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