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प्रमोशन में रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करेगी पंजाब सरकार, हाईकोर्ट में करेंगे पैरवी: कैप्टन

3 वर्ष पहले
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जालंधर.  सरकारी नौकरियों में प्रमोशन के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करने के लिए सरकार हाईकोर्ट में इसे लेकर चल रहे केस की डटकर पैरवी करेगी। हाईकोर्ट से केस क्लियर होते ही इस पॉलिसी को सूबे में लागू किया जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की। वे यहां डेविएट कॉलेज में बाबा साहेब बीआर अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। कैप्टन ने आरोप लगाया कि पूर्व अकाली-भाजपा सरकार की नीति के कारण ये पॉलिसी पंजाब में लागू नहीं हो पाई।

 

पहले हाईकोर्ट में सरकार अपना पक्ष रखेगी सरकार

उन्होंने कहा कि अपने पूर्व कार्यकाल में हमने संविधान के 85वें संशोधन को लागू कर दिया था लेकिन बाद में इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। तत्कालीन अकाली- भाजपा सरकार ने केस की अच्छे से पैरवी नहीं की, जिसकी बदौलत ये संशोधन लागू नहीं हो सका। मगर जल्द ही वह अपने अफसरों व मंत्रियों के साथ बैठक करके इस संशोधन को लागू करवाने के लिए जी जान लगा देंगे। पहले हाईकोर्ट में सरकार अपना पक्ष रखेगी, बाद में इसे कैबिनेट में पारित करके लागू किया जाएगा।  

 

दलित समुदाय के लिए 4 बड़ी घोषणाएं

सीएम ने समागम के दौरान दलित समुदाय के लिए चार बड़ी घोषणाएं भी कीं।

- जालंधर के बूटा मंडी में डिग्री कॉलेज खोलना

- होशियारपुर के खुरालगढ़ में गुरु रविदास यादगार के लिए 20 करोड़ रुपये का फंड जारी करना,

- लुधियाना में अंबेडकर भवन के लिए 6 करोड़ रुपए का फंड देना

- गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में डॉ. अंबेडकर के नाम पर चेयर फिर से स्थापित करना शामिल है। कैप्टन ने कहा कि अकाली-भाजपा सरकार ने डॉ. अंबेडकर के नाम पर जीएनडीयू में स्थापित चेयर को फंड्स देने बंद कर दिये थे। मगर वह दोबारा से रेगुलर फंड्स देकर यहां डॉ. अंबेडकर के नाम पर दोबारा से चेयर स्थापित कराएंगे।

 

दोआबा के 633 दलितों के 50 हजार तक के कर्जे माफ

 मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एससी लैंड डेवलपमेंट एंड फाइनांस कार्पोरेशन और बीसी लैंड डेवलपमेंट एंड फाइनांस कार्पोरेशन के कर्ज में फंसे दोआबा क्षेत्र के 633 दलितों का कर्ज माफ कर दिया। लाभपात्रियों का 50 हजार रुपए तक का कर्ज माफ किया गया है। कुल 1.07 करोड़ रुपये की रकम माफ की गई है। शनिवार को समारोह में जालंधर, कपूरथला, नवांशहर और होशियारपुर के 15 लाभपात्रियों को मौके पर ही कर्ज माफी के सर्टिफिकेट दिए गए।

 

यूपीए सरकार में संविधान में 85वें संशोधन के दौरान हुआ था बिल पास

बता दें कि केंद्र में यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान संविधान में 85वें संशोधन के जरिए सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल पास कर दिया था। सभी राज्यों को अपनी- अपनी विधानसभा में इसे पास करके लागू करना था। उस समय पंजाब में कैप्टन अमरेंदर सिंह की सरकार थी, जिन्होंने इसे पास करके लागू कर दिया था। मगर बाद में इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके बाद यह संशोधन लागू नहीं हो सका। 

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