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अपना घर मामले में कोर्ट ने 9 दोषी करार, 24 अप्रैल को सुनाई जाएगी सजा

3 वर्ष पहले
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पंचकूला। अपना घर मामले में पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए 9 आरोपितों को दोषी करार दिया गया है। इस मामले में एक आरोपी अंग्रेज कौर हुड्डा को सीबीआई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। रोहतक के अपना घर बाल संरक्षण गृह की संचालिका व मामले की मुख्य आरोपी जसवंती देवी सहित 9 आरोपित दोषी करार दिए गए हैं। जिनमें सीबीआई कोर्ट ने जसवंती, जसवंत, शीला, बीना, सिम्मी राम, रोशनी, राम प्रकाश सैनी, जय भगवान, सतीश को दोषी करार दिया गया है। इन सभी को 24 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी दोषी करार दिए जाने के बाद तुरंत जमानत पर चल रहे आरोपियों को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया।

 

 

- मामले में अब तक सीबीआई पक्ष के लगभग 121 गवाहों के बयान दर्ज हुए थे। बचाव पक्ष की तरफ से 26 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। 
- बुधवार की सुनवाई में मामले की मुख्य आरोपी जसवंती देवी सहित सभी आरोपितों को पेश किया गया, सुनवाई के दौरान सभी आरोपित सिर झुकाकर कोर्ट में खड़े नजर आए।
 

 

ये था मामला
- गौरतलब है कि 8 मई 2012 को देर रात रोहतक के 'अपना घर' के नाम से चल रहे अनाथालय में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने छापा मारा था। 
- छापे के बाद अपना घर की संचालिका जसवंती व अन्य के खिलाफ, देह व्यापार, शोषण, मारपीट व मानव तस्करी आदि के मामले दर्ज किए गए थे। 
- करीब पांच साल तक चले केस में अब फैसला आ गया है। हरियाणा पुलिस की शुरुआत जांच के बाद सीबीआइ को मामले की जांच सौंपी गई थी।

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