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मूक बधिर से दुष्कर्म, आरोपी काे 10 साल की कैद

एक वर्ष पहले
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रायपुर | मूक बधिर युवती से दुष्कर्म करने वाले को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट पूजा जायसवाल ने शुक्रवार को दस साल की सजा सुनाई है। मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक ताराचंद कोसले ने बताया कि घटना जुलाई 2016 की है। युवती की मां दूसरों के घर में खाना बनाने का काम करती है। वह उस दिन भी काम से गई हुई थी। इसी समय पंडरी का रहने वाला विक्रम पांडे घर में घुस गया। युवती का मुंह दबाकर वह उसे घर के बाहर एक गली में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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