रायपुर | भोईपारा में दोस्त की हत्या करने वाले दाे युवकों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेश जून ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले की आखिरी सुनवाई मंगलवार को हुई। जिसमें अतिरिक्त लोक अभियोजक आदित्य कुमार झा ने बताया कि घटना सितंबर 2018 की है। जब मोहम्मद सिराज रात में दोस्तों के साथ एक पार्टी के लिए निकला था।
वापस आते समय उसे मानव पांडे और रितेश रगड़े मिले। पुरानी रंजिश का हवाला देते हुए दोनों ने उस पर डंडे और चाकू से हमला कर दिया। इस झड़प में सिराज घायल हो गया। जिसे उसके दोस्तों ने अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में कोर्ट ने मानव और रितेश को हत्या का दोषी पाया। दोनों को 20 हजार के अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।