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एनसीआरबी पोर्न वीडियो पर रख रही नजर, अपलोड-शेयर करने वालों की बना रही कुंडली

एक वर्ष पहले
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नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की तकनीकी टीम देश में पोस्ट और शेयर होने वाले पाेर्न वीडियो पर नजर रखती है। ऐसे वीडियो का रिकॉर्ड रखा जाता है कि वह वीडियो कहां से सोशल मीडिया के प्लेटफार्म में आया है। कितने लोगों तक पहुंच गया। एनसीआरबी ने इसके लिए नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉएटेड चिल्ड्रन (एनसीएमईसी) के साथ अंतरराष्ट्रीय समझौता किया है। एनसीएमईसी के पास हाईटेक सिस्टम है, जिसकी मदद से वे नाबालिगों के अश्लील वीडियो या इसी तरह की प्रतिबंधित सामग्री को सोशल मीडिया पर डालने वालों की जानकारी एनसीआरबी को दे रही है। रायपुर पुलिस को एनसीएमईसी से ही 80 वीडियो अपलोड होने की जानकारी मिली। वीडियो किन नंबरों पर अपलोड हुए और कहां-कहां शेयर किए गए, ये जानकारी भी भेजी गई।

उसी के बाद रायपुर पुलिस ने राज्यभर में चल रहे उन नंबरों के आधार पर केस दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एनसीएमईसी ने विशेष तरह के सॉफ्टवेयर तैयार किए हैं। एक टीम साफ्टवेयर के माध्यम से ये पता लगाती रहती है कि इंटरनेट से पोर्न वीडियो कौन अपलोड कर रहा है। पोर्न वीडियो अपलोड होने की जानकारी मिलने के बाद ये पता लगाया जाता है कि कौन सा वीडियो अपलोड किया गया है। इंटरनेट में इस तरह के वीडियो की पहचान करने के बाद संबंधित राज्य की पुलिस को पूरी जानकारी भेजने का सिस्टम बनाया गया है। चर्चा है कि दिल्ली नोएडा में साइबर की यूनिट है, वहीं एक्सपर्ट की टीम सर्च ऑपरेशन चलती है। इसी टीम ने छत्तीसगढ़ पुलिस को चिट्ठी भेजकर पूरी रिपोर्ट दी। उसके बाद पीएचक्यू ने रायपुर पुलिस को जांच कर कार्रवाई करने काे कहा।

वाट्सएप ग्रुप में वीडियो शेयर करने वाले रहंे सावधान

राजधानी पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह के पोर्न वीडियो न देखे और न ही शेयर करें। वाट्सएप पर ग्रुप बनाकर लोग इस तरह के वीडियो और फोटो शेयर कर रहते हैं। अब ऐसा करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। खासतौर पर ग्रुप के एडमिन के ऊपर, जो इस तरह का ग्रुप चला रहे हैं। लोगों को चेतावनी दी गई है कि इस तरह के किसी ग्रुप में लोग न जुड़े। अगर जुड़े हैं तो बाहर हो जाएं, क्योंकि पोर्न वीडियो अपलोड और शेयर करने वाले सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। वेबसाइट और सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर है। इस तरह के वीडियो शेयर करने वाले का आईपी एड्रेस निकाला जा रहा है। मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है।

चाइल्ड पोर्न क्लिप सर्च करना भी अपराध

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्च करना या इससे संबंधित कोई भी वीडियो शेयर करना गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे मामलों में आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान है। इस तरह के मामलों में दोष सिद्ध होने पर पांच साल तक की सजा हो सकती है।

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