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डाउनलोड करेंनई दिल्ली. राजधानी में 1 घंटे से ज्यादा अघोषित बिजली कटौती पर जल्द बिजली कंपनी को उपभोक्ताओं को मुआवजा देना होगा। दिल्ली सरकार ने इसके लिए नई नीति को मंजूरी देकर एलजी के पास भेज दिया है। एलजी की मंजूरी मिलते ही लागू हो जाएगी। अघोषित कटौती पर उपभोक्ताओं को मुआवजा देने का यह नियम देश में संभवत: पहली बार बनाया गया है। नई नीति के अंतर्गत बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली कटौती होने की स्थिति में बिजली कंपनियों को एक घंटे के अंदर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। ऐसा नहीं होता है तो पहले दो घंट की कटौती पर 50 रुपए प्रति घंटे और इससे अधिक समय की कटौती की स्थिति में 100 रुपए प्रति घंटे की दर से कंपनी मुआवजा देगी। हालांकि, एक दिन में सिर्फ एक घंटे कटौती की छूट रहेगी।
आपके बिल में एडजस्ट होगा मुआवजा
अघोषित बिजली कटौती होने पर शिकायत आप अपने कन्ज्यूमर अकाउंट (सीए) नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ एसएमएस, ई-मेल, एप या वेबसाइट पर शिकायत कर सकेंगे। कंपनी आपकी शिकायत सुलझाने के दिन और समय की सूचना आपको देगी। एक निश्चित अवधि में ये आपके सीए नंबर पर पहुंच जाएगा और यह राशि आपके मासिक बिजली बिल में एडजस्ट कर दी जाएगी।
यहां करें शिकायत
किसी उपभोक्ता को मुआवजा नहीं मिलता है तो डीईआरसी/ सीजीआरएफ के मेल आईडी secyderc@nic.in पर शिकायत कर सकता है। शिकायत सही पाए जाने पर बिजली कंपनी को उपभोक्ता को 5 हजार रुपए या मुआवजे की पांच गुना राशि दोनों में जो अधिक हो देनी होगी।
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