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- Ranchi News Convicted Of Sexual Exploitation Of A Minor 18 To Be Punished
नाबालिग के यौन शोषण का दोषी करार, 18 को मिलेगी सजा
रांची | शादी का झांसा देकर नाबालिग का यौन शोषण करने के आरोप में सैबुल्ला अंसारी को दोषी ठहराया गया है। पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज कशिका एम प्रसाद ने गुरुवार को सैबुल्ला को दोषी करार देते हुए सजा के लिए 18 मार्च की तिथि निर्धारित की। साथ ही, उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस मामले में आरोपी जमानत पर जेल से बाहर था। उसके खिलाफ 26 जून 2018 को चान्हो थाने में मामला दर्ज कराया गया था। आरोप था कि वह अपने ही गांव की नाबालिग लड़की को 6 जून 2018 को बहला-फुसलाकर ले गया। उसका यौन शोषण किया। पीड़िता ने शादी से पूर्व एक बच्चे को जन्म दिया। सैबुल्ला ने बाद में उससे शादी करने से इंकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने सैबुल्ला के खिलाफ मामला दर्ज कराया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान 6 गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए।