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यहां रेपिस्ट्स को बनाया जाता हैं नपुंसक, बाकी देशों में ऐसी है सजा

3 वर्ष पहले
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इंटरनेशनल डेस्क. कठुआ कांड की गूंज संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुकी है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे बेहद भयावह मामला बताया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दोषियों को वाजिब सजा मिलेगी। रेप को लेकर भारत ही नहीं दुनियाभर में कानून सख्त हुए हैं।  इंडोनेशिया में दो साल पहले ही कानून पास किया गया था, जिसके तहत रेप के आरोपी को नपुंसक बनाने का प्रावधान है। यहां हम अलग-अलग देशों में रेप के आरोपियों को दी जाने वाली सजा के बारे में बता रहे हैं।

यहां रेपिस्ट को नपुंसक बनाने से लेकर मौत तक की सजा...

- इंडोनेशिया में 2016 में हुई गैंगरेप की भयानक घटना के बाद सख्त कानून पास किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए कानून के तहत दोषियों में महिलाओं के हार्मोंस डालकर उन्हें नपुंसक बनाया जाएगा। वहीं, कम से कम 10 साल की सजा होगी। इसके दोषियों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे और सजा पूरी कर निकलने के बाद उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चिप भी लगाई जाएगी। गंभीर मामलों में मौत की सजा का भी प्रावधान है।

 

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