पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर
डाउनलोड करेंइंटरनेशनल डेस्क. कठुआ कांड की गूंज संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुकी है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे बेहद भयावह मामला बताया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दोषियों को वाजिब सजा मिलेगी। रेप को लेकर भारत ही नहीं दुनियाभर में कानून सख्त हुए हैं। इंडोनेशिया में दो साल पहले ही कानून पास किया गया था, जिसके तहत रेप के आरोपी को नपुंसक बनाने का प्रावधान है। यहां हम अलग-अलग देशों में रेप के आरोपियों को दी जाने वाली सजा के बारे में बता रहे हैं।
यहां रेपिस्ट को नपुंसक बनाने से लेकर मौत तक की सजा...
- इंडोनेशिया में 2016 में हुई गैंगरेप की भयानक घटना के बाद सख्त कानून पास किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए कानून के तहत दोषियों में महिलाओं के हार्मोंस डालकर उन्हें नपुंसक बनाया जाएगा। वहीं, कम से कम 10 साल की सजा होगी। इसके दोषियों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे और सजा पूरी कर निकलने के बाद उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चिप भी लगाई जाएगी। गंभीर मामलों में मौत की सजा का भी प्रावधान है।
आगे की स्लाइड्स में जानें बाकी देशों में क्या है रेपिस्ट के लिए सजा...
Copyright © 2021-22 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.