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- Panchkula News Despite Booking Online The Restaurant Manager Did Not Allow Dinner The Forum Put Rs 20500 Penalty
ऑनलाइन बुकिंग होने के बावजूद रेस्टोरेंट मैनेजर ने नहीं करने दिया डिनर, फोरम ने लगाया 20,500 रु. जुर्माना
डिनर के लिए ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद कंज्यूमर ने रेस्टोरेंट के मैनेजर को भी सूचना दे दी और उसके बावजूद कंज्यूमर को डिनर नहीं करने दिया। कंज्यूमर ने मामले की शिकायत कंज्यूमर फोरम में दे दी। फोरम ने रेस्टोरेंट व ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट पर 20,500 रुपए का जुर्माना लगाया। सेक्टर 4 के प्रोफेसर गौरव कुमार ने अपने रिलेटिव के साथ सेक्टर 8 के रॉक हाउस में डिनर करने का प्लान बनाया। इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन वेबसाइट नियर बाइ डॉट कॉम और ट्राइ-डील डॉट इन की मदद से ऑनलाइन बुकिंग कर कूपन खरीदा और ऑनलाइन 1947 रुपए की पेमेंट की। डिनर की तारीख 9 फरवरी 2019 थी और तीन लोगों के लिए बुकिंग कंज्यूमर ने करवाई थी। 9 फरवरी की दोपहर कंज्यूमर ने रॉक हाऊस के मैनेजर अमित शर्मा को कॉल कर मामले की जानकारी दी और टेबल बुक करने के लिए कहा। रात करीब 8 बजे कंज्यूमर जैसे ही अपने रिलेटिव के साथ डिनर करने रॉक हाऊस पहुंचे तो वहां पर मौजूद मैनेजर ने कहा कि वह कूपन नहीं मानते और अगर डिनर करना है तो कैश पेमेंट देनी होगी। इस पर कंज्यूमर ने कूपन परचेज करने की बात कही। जिसके बाद रॉक हाऊस के मैनेजर ने बाउंसर को बुलवाकर कंज्यूमर व उनके रिलेटिव को बाहर निकालने को कहा। जिसके बाद बिना डिनर किए ही कंज्यूमर वहा से रिलेटिव के साथ लौट गया। 11 फरवरी 2019 को कंज्यूमर ने लीगल नोटिस भेजकर मामले की शिकायत कंज्यूमर फोरम में दे दी। फोरम के प्रधान सतपाल, सदस्य डॉ. पवन सैनी और डॉ. सुषमा गर्ग की बेंच ने मामले में फैसला सुनाया।
}रिप्लाई न करने पर रॉक हाउस को एक्स-पार्टी घोषित किया
फोरम की ओर से रॉक हाउस को भेजे गए नोटिस के बावजूद कोई रिप्लाई फाइल नहीं किया गया। फोरम ने 14 जून 2019 को ऑर्डर जारी कर रॉक हाउस को एक्स-पार्टी घोषित कर दिया। 10 मई 2019 को फोरम ने ऑर्डर जारी कर ट्राइ-डील डॉट इन के खिलाफ भी मामला खारिज कर दिया गया। नियर-बाई डॉट कॉम की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया कि कंज्यूमर की ओर से मामले की जानकारी दिए जाने के कुछ दिन बाद उसके खाते में 1947 रुपए जमा करवा दिया गया।
}एक महीने के अंदर कंज्यूमर को देने होंगे रुपए
कंज्यूमर फोरम की ओर से दिए गए फैसले में फोरम ने कहा कि यह ऑनलाइन वेबसाइट कंपनी नियर-बाई डॉट कॉम की जिम्मेदारी बनती है कि कंज्यूमर अगर उसके माध्यम से किसी रेस्टोरेंट की बुकिंग करवाता है तो उसे बेहतर सर्विस दिए जाए इसे सुनिश्चित करे। फोरम ने रॉक हाउस और नियर-बाई डॉट कॉम पर कंज्यूमर को मानसिक व शारीरिक तौर पर परेशान करने के लिए 15000 रुपए का जुर्माना लगाया। मुकदमे की राशि के तहत 5500 रुपए का जुर्माना लगाया।