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डाउनलोड करेंभोपाल. इंदौर से कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को 10 साल पुराने मामले में भोपाल की जिला कोर्ट ने जेल भेज दिया है। इससे पहले 5 अप्रैल को राजधानी की विशेष अदालत ने आपराधिक मामले में अदालत में उपस्थित ना होने पर कांग्रेस विधायक जीतू जितेंद्र पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिया था। जिला कोर्ट के जज सुरेश सिंह ने जीतू पटवारी को जेल भेजे जाने का आदेश दिया।
क्या था मामला
-जीतू पटवारी ने इंदौर के पास खुड़ैल थाना क्षेत्र के बरेठा गांव में सड़क का निर्माण नहीं होने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चक्काजाम किया था। ये आंदोलन जीतू पटवारी की अगुवाई में किया गया था। इस दौरान पुलिस कर्मियों से पटवारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई थी। पटवारी पर पुलिसकर्मियों से मारपीट की धाराएं लगी थी। पिटाई के इसी मामले में पटवारी का जेल वारंट जारी हुआ।
-जबकि एक अन्य मामले में पटवारी, सत्यनारायण पटेल, सुरजीत चड्ढा, पिंटू जोशी, अर्चना जायसवाल, अभय वर्मा एवं नवीन रैकवार को कोर्ट ने जमानत दे दी।
-वहीं, एक और मामला 14 सितंबर 2011 को इंदौर-धार हाईवे को जाम करने का भी है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी, तुलसीराम सिलावट, सत्यनारायण पटेल ने अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चक्काजाम कर नारेबाजी की थी। इस घटना में भी कांग्रेस नेताओं की पुलिस से झड़प हुई थी।
-पुलिस ने इस मामले में 24 कांग्रेस नेताओं के खिलाफ बलवा और लोक मार्ग पर बाधा उत्पन्न् करने का प्रकरण दर्ज किया था। इस मामले में भी विशेष अदालत में सुनवाई नियत थी, जिस दौरान मामले के एक गवाह के बयान भी दर्ज किए गए। प्रकरण में जीतू पटवारी सहित 10 अन्य लोग हाजिर नहीं हुए। जिस आधार पर उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था।
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