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डाउनलोड करेंपटना. बिहार के 13 जिलों में चुनाव आयोग को ऐसा एक भी किशोर और किशोरी नहीं मिल पाया जो वर्ष 2019 में वोटर बनने की योग्यता पूरी करने वाला हो। यानी 18 वर्ष की उम्र सीमा पूरी करने वाला हो। चुनाव आयोग के मिशन-2019 के अभियान के जो आंकड़े निर्वाचन विभाग में आए हैं उसके मुताबिक राज्य के तेरह जिलों में भविष्य का वोटर ही नहीं हैं। आंकड़े दिलचस्प हैं।
दरअसल पिछले साल नबंवर में चुनाव आयोग के निर्देश पर बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में भविष्य के वोटरों की तलाश शुरू हुई थी। इसके तहत वर्ष 2019 को ध्यान में रखकर उन किशोर और किशोरियों की संख्या का पता लगाना था जो 1 जनवरी को 18 वर्ष की उम्र के हो जाएंगे और उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। बिहार में इस अभियान का जो परिणाम है उसके आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। राज्य के 25 जिलों में बमुश्किल यह अभियान चल पाया। इन जिलों में सिर्फ 17817 वैसे किशोरों को ही आयोग तलाश पाया जो वर्ष 2019 में वोटर बनने की अहर्तापूरी कर पाएंगे। दिलचस्प यह है कि राज्य के बाकी 13 जिलों में एक भी ऐसा किशोर नहीं मिल पाया जो वर्ष 2019 में वोटर बनने के योग्यता पूरी करने वाला हो।
क्या है योजना
वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष निर्धारित है। यानी नवंबर 2017 में वैसे किशोर या किशोरी जिनकी उम्र 16-17 वर्ष थी वे वर्ष 2019 में 18 वर्ष के हो जाएंगे और वोट दे पाएंगे। आयोग इस उम्र के सभी किशोर और किशोरियों की संख्या का पता लगाकर उन्हें वर्ष 2019 के वोटर लिस्ट में शामिल करने की तैयारी कर रहा है।
घर-घर जाकर पता लगाना था- हर घर में जाकर यह पता लगाया जाना था कि उनके यहां ऐसा कोई किशोर या किशोरी है या नहीं जो वर्ष 2019 में वोट देने के योग्य होगा।
बीएलओ पहले से तय- हर बूथ के लिए एक बीएलओ पहले से तय हैं। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का काम बीएलओ के मार्फत होता है। उनके जिम्मे यह नया काम सौंपा गया था।
हर साल होता है मतदाता सूची का पुनरीक्षण
हर साल वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण होता है। वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया जाता है और फिर नए वोटरों को शामिल करने के लिए आवेदन लिए जाते हैं। 1 जनवरी की तिथि को 18 वर्ष की उम्र सीमा की अर्हता पूरी करने वाले को हर साल इसमें शामिल किया जाता है।
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