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डाउनलोड करेंजयपुर. राजस्थान की महिला कर्मचारियों के लिए जल्द ही चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) के प्रावधान लागू होंगे। वित्त विभाग कैबिनेट से इसका अनुमोदन ले चुका है अब राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद अगले सप्ताह तक इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। चाइल्ड केयर लीव के लिए सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को आधार बनाया है। इसमें महिला कर्मचारी बच्चे के वयस्क होने तक 730 दिन चाइल्ड केयर लीव ले सकंेगी। जिन महिला कर्मचारियों के बच्चे वयस्क हो चुके हैं उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा।
- केंद्र सरकार में महिलाकर्मियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ ही चाइल्ड केयर लीव मिल रही थी। प्रदेश में छठा वेतनमान लागू तो किया गया लेकिन चाइल्ड केयर लीव की इसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने 2015 में चाइल्ड केयर लीव दिए जाने की घोषणा की थी। इसके बाद मौजूदा बजट में भी राजे ने महिला कर्मचारियों को अधिकतम 2 साल के लिए चाइल्ड केयर लीव दिए जाने की घोषणा की।
1 लाख महिलाकर्मियों को फायदा
- प्रदेश में करीब 8 लाख सरकारी कर्मचारियों में से एक लाख से ज्यादा महिला कर्मचारी हैं। वे दो बच्चों के लिए चाइल्ड केयर लीव ले सकेंगी। इसके लिए संबंधित अथॉरिटी को पूर्व में आवेदन करना होगा। यदि महिला कर्मचारी का बच्चा विदेश में पढ़ता है तो उसकी देखभाल करने के लिए विदेश जाने हेतु भी चाइल्ड केयर लीव मिल सकेगी। इसमें एक बार में न्यूनतम 15 दिन और अधिकतम 180 दिन का अवकाश मिल सकेगा। अवकाश के दौरान महिला कर्मचारी को वेतन भी मिलेगा। चाइल्ड केयर लीव दिए जाने के बाद महिला कर्मचारी का काम अस्थाई रूप से अन्य कर्मचारी को दिया जाएगा।
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