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नवजात के कोख में आने से लेकर श्मशान घाट जाने तक सरकार देगी मदद - सीएम शिवराज

3 वर्ष पहले
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इंदौर। मां के कोख से लेकर श्मशान घाट तक सरकार आपकी सहायता करेगी। सरकार आपके हर सुख-दुख में आपके साथ खड़ी है। ये बात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को खरगोन जिले के भीकनगांव में असं‍गठित श्रमिक सम्मेलन में कही। सीएम ने कहा कि अमीरी और गरीबी का फासला खत्म होना, मजदूर, मजबूर ना हो। यह फासला खत्म होगा तो प्रदेश और देश तरक्की करेगा।

 

- असंगठित क्षेत्र के श्रमिक कल्याण सम्मेलन में पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने असंगठित मजदूर कल्याण योजना में अनुग्रह राशि भुगतान, अंतेष्टि सहायता योजना व प्रसूता सहायता योजना को लेकर घोषणा की। बता दें कि खरगोन जिले में 4 लाख 90 हजार 317 श्रमिकों का पंजीयन हुआ है। कार्यक्रम में राज्यमंत्री बालकृष्ण पाटीदार भी शामिल हुए।

 

श्रमिकों को लेकर सीएम की घोषणाएं

- 2006 से हकदार लोगों को वन अधिकार पट्टे दिए जाएंगे।

 

-  गरीब, मजदूरों के पुराने बिजली बिल सरकार भरेगी।

 

- गर्भवती महिला को चार हजार रुपए दिए जाएंगे, जिससे उसे पौष्टिक भोजन मिले।

 

- शिशु के जन्म के बाद 12 हजार रुपए सरकार देगी, जो डिलिवरी के तत्काल बाद खाते में डल जाएंगे।

 

- गरीब, मजदूर के बच्चों की पहली कक्षा से पीएचडी तक की फीस सरकार भरेगी।

 

- प्रदेश में पानी और जमीन सबके लिए है। इसलिए हर गरीब के पास अपनी जमीन होगी।

 

- सरकार गेहूं, चावल और नमक एक रुपए प्रति किलो दे रही है, जो आगे भी जारी रहेगी।

 

- अगले तीन महीने में सरकार 30 लाख स्मार्ट फोन बांटेगी।

 

- असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का 5 लाख तक का इलाज सरकार करवाएगी।

 

- अस्थाई अपंगता पर सरकार 1 लाख रुपए और स्थाई अपंगता पर सरकार दो लाख रुपए देगी।

 

- प्राकृतिक आपदा, एक्सीडेंट असमय मौत होने पर सरकार 2 लाख रुपए परिजनों को देगी।

 

- 60 साल की उम्र में सामान्य मृत्यु होने पर भी सरकार 2 लाख रुपए पीड़ित परिवार को देगी।

 

- अंतिम संस्कार के लिए सरकार पंचायत से तत्काल 5 हजार रुपए दिलवाएगी, जिससे मृतक का का अंतिम संस्कार ठीक तरीके से हो सके।

 

- सीएम ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के कामगार एक करोड़ 92 लाख लोग पंजीयन करवा चुके हैं, जिनके जल्द ही कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे।

 

किसे मिलेगा योजना का लाभ

- किसान और अंसगठित क्षेत्र के कामगार ढाई एकड़ जमीन से कम के मालिक हों और सरकारी नौकरी में नहीं हों, ऐसे लोग पंजीयन करवाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

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