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कारोबारियों को राहत, जीएसटी-3बी रिटर्न दाखिल की तिथि बढ़ी

3 वर्ष पहले
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पटना. कारोबारियों के लिए खुशखबरी है। जीएसटीआर- 3 बी दाखिल करने की तिथि जीएसटी काउंसिल ने बढ़ा दी है। अब कारोबारी 22 मई तक रिटर्न भर सकते हैं। आमतौर पर जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की अंतिम तिथि हर महीने के 20 तारीख निर्धारित किया गया है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में इसे बढ़ाने का भी प्रावधान जीएसटी में है। 

 


- दरअसल, 16 और 17 मई को जीएसटी की वेबसाइट का सर्वर हैंग हो गया था और व्यवसायी इस दौरान रिटर्न नहीं दाखिल कर पाए। इन कठिनाइयों   को देखते हुए जीएसटी काउंसिल ने रिटर्न की तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है।

- टैक्स कंसल्टेंट उमाशंकर मिश्र ने बताया कि 19 मई को भी जीएसटी का साइट रुक-रुक कर काम कर रहा था। जीएसटीआर3-बी कारोबारी लेन-देन का महीने भर का सार है। 

- इसमें बिक्री और बेचे गए सामान की कुल कीमत व उस पर अलग-अलग रूप से बनता आई.जी.एस.टी., सी.जी.एस.टी., एस.जी.एस.टी. और सैस अलग-अलग दिखाना होगा। इसके अलावा जीरो रेटिड सप्लाई, निल और टैक्स के दायरे से बाहर बेचे गए सामान की जानकारी भी देनी होगी।

 

 

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