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डाउनलोड करेंगुड़गांव। भोंडसी स्थित विद्यालय में प्रिंस हत्याकांड मामले में आरोपी पक्ष द्वारा विशेष बाल अदालत में दायर तीनों याचिकाओं को सोमवार को खारिज कर दिया है। पहली याचिका आरोपी को बालिग मानकर फैसला सुनाया जाएं या नाबालिग मानकर, दूसरी याचिका आरोपी का फिंगर प्रिंट व तीसरी याचिका आरोपी पक्ष के मुताबिक सीबीआई ने बच्चे से तय समय से ज्यादा पूछताछ की थी। तीनों याचिकाओं को अदालत ने खारिज कर दिया।
- इस मामले में सीबीआई ने 11वीं कक्षा के छात्र भोलू को हिरासत में लेकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया था।
- यहां से उसे तीन दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई थी। मृतक प्रिंस के परिजनों द्वारा बोर्ड के समक्ष दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बोर्ड ने आरोपी पर व्यस्क की तरह मुकदमा चलाए जाने का फैसला देते हुए मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश जेएस कुंडू की विशेष बाल अदालत में स्थानांतरित कर दिया था।
- यहां आरोपी भोलू के परिजनों ने आरोपी पर व्यस्क की तरह मुकदमा चलाए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। इसके साथ ही सीबीआई द्वारा आरोपी के उंगलियों के निशान लेने व सीबीआई द्वारा रिमांड लेने को भी गलत ठहराते हुए याचिका दायर की थी। अदालत ने इस मामले में 14 मई को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को अदालत ने तीनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
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