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डाउनलोड करेंपंचकूला. पंचकूला में 25 अगस्त 2017 को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह को दोषी करार दिए जाने के बाद हुई हिंसा के मामले में मंगलवार को पंचकूला कोर्ट में आरोपी हनीप्रीत व अन्य आरोपियों के केस की सुनवाई हुई। देशद्रोह के इस मामले में हनीप्रीत सहित अन्य आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने ट्रांसक्रिप्शन की सीडी न मिलने की बात कही। इसलिए मंगलवार को बहस शुरू नहीं की गई।
पहले दी जा चुकी है चार्जशीट की कॉपी
- बचाव पक्ष की ओर से सुरेश रोहिल्ला ने कहा कि एसआईटी की ओर से उन्हें ट्रांसक्रिप्शन की सीडी हमें नहीं दी गई है। एसआईटी द्वारा हाल ही में 8 अन्य आरोपियों के खिलाफ जो सप्लीमेंटरी चालान दाखिल किया था, उस पर बहस शुरू होनी है। हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों को पहले चार्जशीट की कॉपी दी जा चुकी है। मामले की अगली सुनवाई अब 5 जून को होगी।
ये हैं आरोपी
- कोर्ट द्वारा हनीप्रीत व अन्य आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किए जाने थे। पुलिस की ओर से काेर्ट में दाखिल चार्जशीट में हनीप्रीत पर धारा 150, 153, 121, 121ए, 120बी लगाई है, जबकि सुरेंद्र धीमान, दान सिंह, चमकौर सिंह, गोबिंद राम, छिंद्रपाल, गोपाल किशन, वेद प्रकाश, डाॅ. पवन इंसां, भीमसेन, राज कुमार, रणवीर सिंह पर धारा 145, 146, 150, 151, 152, 153, 121, 121ए, 120बी लगाई है।
- वहीं डाॅ. दलजीत सिंह, प्रदीप गोयल, दिलावर पर धारा 121, 121ए, 120बी लाई है। बचाव पक्ष की दलील के चलते मंगलवार को आरोपियों पर कोई चार्ज फ्रेम नहीं हो पाया।
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