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डाउनलोड करेंनई दिल्ली/पानीपत. हरियाणा सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली को यमुना नदी का पानी सप्लाई करने के मामले पर 21 मई तक यथास्थिति बनाए रखेंगे। कोर्ट दिल्ली जल बोर्ड की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा था कि हरियाणा ने दिल्ली को सप्लाई किए जाने वाले पानी की मात्रा एक तिहाई तक घटा दी है। बेंच ने कहा कि हमें उम्मीद है कि बोर्ड, दिल्ली व हरियाणा के बीच इस मामले का उचित हल निकाल लेगा।
दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से दाखिल याचिका वापस ले ली थी
कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड को हरियाणा सरकार से यथास्थिति बनाए रखने का निवेदन करने को कहा था। साथ ही कोर्ट ने हरियाणा को इस मामले पर स्वतंत्र रूप से फैसला लेने की बात भी कही थी। जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस नवीन सिन्हा की बेंच ने कहा था कि अपर यमुना रिवर बोर्ड को मामले से निपटना चाहिए और यह उचित होगा कि दिल्ली सरकार बोर्ड से बात करे। इस पर दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से दाखिल याचिका वापस ले ली थी और हरियाणा से पानी की सप्लाई जारी करने को लेकर बोर्ड के पास जाने की बात कही थी।
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