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डाउनलोड करेंचंडीगढ़. एचसीएस पेपर लीक मामले में फुल बेंच से फटकार के बावजूद चंडीगढ़ पुलिस लापरवाह क्यों है? शुक्रवार को यह मौखिक टिप्पणी एक्टिंग चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल व जस्टिस टीएस ढींढसा की खंडपीठ ने शुक्रवार को की। वे शहर में बढ़ रही चेन स्नैचिंग की वारदातों के मामले पर सुनवाई कर रहे थे। बेंच ने कहा कि चेन स्नैचिंग को गैरजमानती बनाने और कड़ा कानून बनाए जाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को लेटर तो लिखा लेकिन दो महीने से केंद्र की मांगी जानकारी का जवाब तक नहीं दिया।
- केंद्र सरकार के एडीशनल सोलिस्टर जनरल सत्यपाल जैन ने कोर्ट में कहा कि 13 मार्च को गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ प्रशासन से हरियाणा के आॅफिशियल गजट की नोटिफिकेशन और प्रशासन से संशोधित ड्राफ्ट नोटिफिकेशन मांगी थी, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में केंद्र सरकार को देरी के लिए जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है। बेंच ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हफ्ते भर में जवाब दें, नहीं तो होम सेक्रेटरी पेश होने को तैयार रहें। मामले पर 29 मई के लिए दोबारा सुनवाई तय की गई है।
वकील हरि चंद की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि वर्ष 2016 में चंडीगढ़ में चेन स्नैचिंग की 161 वारदात हुई। अगले ही वर्ष 2017 में यह आंकड़ा बढ़कर 238 हो गया। वर्ष 2018 के पहले 50 दिनों में ही चेन स्नैचिंग की 43 वारदात हो चुकी हैं।
- सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया कि सेक्टर 34 और सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन के एरिया में सबसे ज्यादा वारदात हुई हैं। वर्ष 2017 में अकेले इन थानों के एरिया में 98 चेन स्नैचिंग हुई।
- याचिका में छह फरवरी 2018 की घटना का हवाला देते हुए कहा गया कि सेक्टर 44 बी में स्नैचर एक बुजुर्ग महिला के घर के बरामदे से उसकी चेन स्नैच कर भाग गए। महिला बुरी तरह घायल भी हो गई थी। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं लेकिन एक भी स्नैचर सीसीटीवी फुटेज को देखकर नहीं पकड़ा गया।
कुछ लोग जमानत देनेे का धंधा कर दलाली में जुटे हैं...
- सुनवाई के दौरान याची वकील हरि चंद ने कहा कि डीएसपी ने 10 मई को दिए जवाब में कुछ सुझाव दिए हैं। डीएसपी अमराओ ने अपने जवाब में कुछ सुझाव देते हुए कहा कि इन मामलों में आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट श्योरिटी (जमानत) देने वाले लोगों को सही ढंग से वेरिफाइ करें।
- प्रशासन के वकील ने कोर्ट में कहा कि कुछ लोग जमानत देने का धंधा करते हैं और दलाली कर रहे हैं। ये लोग कोर्ट के आसपास ही घूमते रहते हैं। बेंच ने इस पर ऐसे मामलों की जानकारी देने को कहा।
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