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डाउनलोड करेंजयपुर. हाईकोर्ट ने स्कूली बच्चों से मेलों में टिकट बंटवाने को लेकर सख्ती दिखाई है। इस संबंध में राज्य सरकार को निर्देश जारी करने को कहा है। अदालत ने कहा कि स्कूल सिर्फ शैक्षणिक कार्य करें, बच्चों पर मेलों के टिकट बेचने का दबाव नहीं बनाएं। अदालत का आदेश केवल कागजी नहीं रह जाए, इसके लिए सरकार दिशा-निर्देश जारी करे।
- न्यायाधीश एम.एन.भंडारी व डीसी सोमानी की खंडपीठ ने यह आदेश एक 14 साल पुरानी अभिभावकों की पत्र याचिका का निपटारा करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिका में जनरेटर खरीदने के लिए स्कूल में मेला लगाने और उसके लिए बच्चों से मेले के टिकट बंटवाने के लिए दबाव बनाने की बात कही गई है। लेकिन स्कूल को जो जनरेटर खरीदना था, उसका बच्चों के भविष्य से कोई लेना-देना नहीं था। इसलिए सरकार बच्चों के जरिए इस तरीके से रुपए इकट्ठा करने को रोके।
- सरकार के एएसजी एसके गुप्ता ने कहा कि स्कूल बच्चों पर टिकट बेचने का दबाव बनाते हैं, लेकिन यह पत्र याचिका कई साल पुरानी हो चुकी है, इसलिए इस याचिका को निस्तारित कर दे। लेकिन भविष्य में ऐसी शिकायतों को रोकने के लिए गाइड लाइन बनाई जाए। अदालत ने राज्य सरकार की दलीलों से सहमत होकर राज्य सरकार को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने के लिए कहा।
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