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​देशद्रोह के मामले में हनीप्रीत की पेशी आजः आरोप तय होने पर होगी कोर्ट में बहस

3 वर्ष पहले
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पंचकूला। साध्वी यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा भुगत रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह की मुंहबोली बेटी और पंचकूला में दंगा फैलाने के मामले में आरोपी हनीप्रीत की पंचकूला कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई। गुरुवार को भी आरोप तय किए जाने पर बहस नहीं हो सकी। हनीप्रीत व अन्य आरोपियों को पहले ही चार्जशीट की कॉपी दी जा चुकी है लेकिन अब बचाव पक्ष के वकील ने एसआईटी द्वारा सौंपी गई संबंधित मामलों से जुड़ी सीडी की कॉपी मांगी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी। पढ़िए क्या था पूरा मामला...
 

 

- बता दें कि पिछले साल 25 अगस्त को रेप मामलों में दोषी राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद पंचकूला में हिंसा भड़क गई थी। इसमें 36 लोगों ने जान गंवाई थी। 
- दंगा फैलाने में के आरोप में बाबा राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत को गिरफ्तार किया गया था। वहीं 14 अन्य को भी आरोपी बनाया गया था।

 

 

1200 पन्नों की चार्जशीट में हनीप्रीत थी मुख्य आरोपी
- कुल 1200 पन्ने की इस चार्जशीट में हनीप्रीत समेत 15 अन्य को पंचकूला में दंगों व हिंसा की घटना के लिए आरोपी बनाया गया है। इसमें हनीप्रीत पर गंभीर आरोप हैं। 
- हनीप्रीत के खिलाफ एफआईआर नंबर 345 में चालान पेश किया गया था। इस चार्जशीट में कुल 67 लोगों को गवाह बनाया गया है। 

- आरोप पत्र के तीन पन्नों में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और डेरे के 6 सुरक्षाकर्मियों का भी जिक्र किया गया है। 
- जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है उनमें हनीप्रीत इंसा, उसकी साथी सुखदीप कौर, राकेश कुमार अरोड़ा, सुरेंद्र धीमान इंसा, चमकौर सिंह, दान सिंह, गोविंद राम, प्रदीप गोयल इंसा व खैराती लाल पर कई धाराओं के तहत केस दर्ज है। 
- आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 121ए, 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।

 

 

पकड़े जाने के बाद से अम्बाला जेल में बंद है हनीप्रीत
- पंचकूला हिंसा के बाद से पुलिस हनीप्रीत को ढूंढ रही थी लेकिन वह 38 दिनों तक पुलिस के हाथ नहीं आई। 
- पुलिस ने दावा किया था कि उन्होंने हनीप्रीत को पंजाब से पकड़ा है। इसके बाद से वह अम्बाला जेल में बंद है।

 

 

क्या हुआ था पंचकूला हिंसा में?
- दो साध्वियों से रेप के मामले में 25 अगस्त को राम रहीम को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इसके बाद डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर्स ने हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों में हिंसा शुरू कर दी थी।
- पंचकूला में फॉलोअर्स ने गाड़ियां फूंकी, पेट्रोल पंप जलाया, सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में आगजनी की। सिरसा का भी यही हाल था। हिंसा में 41 लोगों की जान गई, इनमें 36 की जान केवल पंचकूला में ही गई थी।

 

 

रेप केस में राम रहीम को कितनी सजा, कोर्ट ने क्या कहा था?
- 28 अगस्त को डेरा सच्चा सौदा चीफ राम रहीम को दो साध्वियों से रेप के जुर्म में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई थी।
- अपने 9 पेज के ऑर्डर में जज ने कहा, "जिसने अपनी साध्वियों को ही नहीं छोड़ा और जो जंगली जानवर की तरह पेश आया, वह किसी रहम का हकदार नहीं है।"

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