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आॅनर किलिंग मामले में 21 महीने बाद फैसला, लड़की की मां और चार भाई दोषी करार

3 वर्ष पहले
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सोनीपत.  आॅनर किलिंग के मामले में बुधवार को कोर्ट ने मृतक लड़की की मां और 4 भाइयों को अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर के कोर्ट ने बुधवार को दोषी करार दिया। 18 मई को सजा सुनाई जाएगी। मामला सोनीपत के बिधल का है। मामला 2016 का है जिसमें अब करीब 21 माह बाद कोर्ट का फैसला आया है।

 

 

लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मिली थी लड़की

- गांव के पूर्व सरपंच ओमप्रकाश ने गोहाना के सदर थाने में शिकायत दी थी कि गांव में रहने वाले रणवीर के पास 3 लड़के व 5 बेटियां हैं। 17 वर्षीय सबसे छोटी बेटी 5 सितंबर 2016 को गांव के एक लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मिली थी। उस समय काफी समझाने के बाद मामला रफा-दफा हो गया था। लेकिन 6 सितंबर 2016 को रणवीर की पत्नी राजबाला, बेटे सोनू, संदीप, मुकेश और इनके चचेरे भाई कृष्ण पुत्र कर्मवीर ने लड़की को सल्फास की गोली खिलाकर गला दबा दिया। शव को श्मशान भूमि में जला दिया गया।

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