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डाउनलोड करेंरांची। कोर्ट की अवमानना के मामले में बिहार के बहादुरपुर के विधायक भोला यादव की जमानत याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जज ने अपने आदेश में कहा कि भोला यादव से संबंधित कोर्ट की अवमानना के अभिलेख हाईकोर्ट भेजा जाए। बताते चलें कि 18 मई, शुक्रवार को भोला यादव को हिरासत में लिया गया था। हालांकि एक लाख रुपए के मुचलके पर उन्हें बेल मिल गई थी।
विधायक ने कोर्ट आदेश के खिलाफ दिया था बयान
इससे पहले कोर्ट ने खुली अदालत में एक ऑडियो सीडी लैपटॉप में डाल कर सभी को सुनाया था। सीडी में चारा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को सजा सुनाने के बाद भोला यादव मीडिया से कोर्ट के आदेश के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। इस इंटरव्यू को एक दैनिक समाचार पत्र ने 28 मार्च 2018 को विस्तार से छापा था।
विधायक ने मांगी माफी
सुनवाई के दौरान सीबीआई के स्पेशल जज ने भोला यादव को दो बार बोलने का मौका दिया। उन्होंने जज के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा-हुजूर, उन्होंने कभी भी किसी कोर्ट की अवमानना नहीं की है। वे लालू के मुकदमे की देखरेख में वर्ष 1996 से शामिल रहे हैं। अगर बोला भी है तो उन्हें माफ कर दिया जाए। इस पर जज ने कहा कि नेताओं का क्षमा मांगना अच्छा नहीं लगता। आगे की सुनवाई हाईकोर्ट में होगी।
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