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फीस नहीं चुकाने के मामले में शिक्षा विभाग के निर्देश, छात्रों से नहीं अभिभावकों से बात करें स्कूल

3 वर्ष पहले
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भोपाल.   प्रदेश में संचालित होने वाले निजी स्कूल अब किसी भी कारण से फीस नहीं चुकाने वाले छात्रों से सीधे चर्चा नहीं कर सकेंगेे। अगर किसी कारणवश कोई छात्र समय से फीस अदा नहीं कर पाता है तो संबंधित स्कूल प्रबंधन को उसके अभिभावक से ही संवाद करना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। अब तक कई बार स्कूल फीस समय पर नहीं चुकाने वाले छात्रों को स्कूल में प्रताड़ित करने के मामले सामने आए हैं।

 

स्कूल शिक्षा विभाग के उपसचिव प्रमोद सिंह के मुताबिक फीस के मुद्दे पर बच्चे को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का उल्लंघन है। विभाग के अधिकारियों ने कहा कि स्कूलों में फीस जमा न करने का मामला अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से संबंधित है। 

 

शिकायत मिली तो होगी कार्रवाई
स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव प्रमोद सिंह ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अगर अशासकीय स्कूल फीस के लिए बच्चे को प्रताड़ित करते हैं तो प्रबंधन के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि स्कूलों में शिकायत पेटी रखा जाना पूर्व से अनिवार्य है।

 

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