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ई-वे बिल से कारोबार, 20 से बिहार में भी लागू होगी इंट्रा-स्टेट ई-वे बिल प्रणाली

3 वर्ष पहले
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नई दिल्ली. इंट्रा ई-वे बिल प्रणाली 20 अप्रैल से और छह राज्यों में लागू की जाएगी। इनमें मध्यप्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और त्रिपुरा शामिल हैं। बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इंट्रा-स्टेट ई-वे बिल के इन राज्यों के भीतर 50,000 रुपए से ज्यादा मूल्य के सामान के परिवहन के लिए ई-वे बिल बनवाना अनिवार्य होगा।

 

- अब तक यह प्रणाली छह राज्यों में लागू की जा चुकी है।  उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में यह प्रणाली 15 अप्रैल से लागू की जा चुकी है। इससे पहले सिर्फ कर्नाटक में यह एक अप्रैल से प्रणाली लागू की गई थी। देशभर में इंटर-स्टेट ई-वे बिल प्रणाली एक अप्रैल से लागू की जा चुकी है। 

- जीएसटी रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाने पर सुशील मोदी की अध्यक्षता में बने मंत्रिसमूह ने मंगलवार को उद्योग जगत के 40 प्रतिनिधियों और 15 टैक्स एक्सपर्ट्स से मुलाकात की। मंत्रिसमूह ने जीएसटी रिटर्न एक पेज के प्रारूप पर राय के लिए उन्हें सात दिन का समय दिया है। 

 

 

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