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आज शाम रांची से पटना आ सकते हैं लालू, मीडिया से बात करने पर रहेगी रोक

3 वर्ष पहले
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पटना.  आरजेडी प्रमुख लालू यादव इलाज के लिए मिले 6 सप्ताह की बेल पर बुधवार शाम पटना पहुंचे। चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद थे। हाई कोर्ट ने उन्हें इलाज कराने के लिए प्रोविजनल बेल दिया था। बुधवार को उनकी बेड बांड की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद वह जेल से बाहर आए और शाम की फ्लाइट से पटना पहुंचे। 

 

पटना एयरपोर्ट पर लालू के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता मौजूद थे। एयरपोर्ट से लालू कार में सवार होकर सीधे अपने आवास पहुंचे। उनके आवास के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। लालू के आते ही कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। गौरतलब है कि कोर्ट ने लालू को सिर्फ इलाज के लिए बेल दिया है। इस दौरान उनके मीडिया से बात करने या फिर किसी रैली को संबोधित करने पर रोक रहेगी।

 

50-50 हजार के दो बेल बांड भरे गए
-लालू के प्रोविजनल बेल से संबंधित हाईकोर्ट का आदेश सीबीआई कोर्ट पहुंचा। बुधवार को बिहार के बहादुरपुर के राजद विधायक भोला यादव सहित लालू प्रसाद के अन्य जमानतदार कोर्ट पहुंचे।
- इसके बाद 50-50 हजार के दो बेल बांड भरे गए। पर कोर्ट ले लालू से पासपोर्ट जमा करने कहा। सीबीआई ने पत्र से यह जानकारी दी कि लालू प्रसाद का पासपोर्ट हमारे कस्टडी में है। इसके बाद लालू को बेल बॉन्ड प्रक्रिया पूरी कर ली गई।

 

बेटे की शादी में शामिल होने गए थे लालू
-लालू बेटे तेजप्रताप की शादी में शामिल होने के लिए तीन दिन की पेरोल मिली थी। शादी में शामिल होने के बाद लालू सोमवार की शाम रांची के होटवार जेल लौटे थे। इलाज के लिए प्रोविजनल बेल मिलने के बाद कहा जा रहा है कि उन्हें सीधे पटना ले जाया जाएगा। भोला यादव ने बताया कि पटना से मुंबई के डॉक्टर से समय लिया जाएगा। इसके बाद वहां जाएंगे।

 

सोमवार की शाम से हैं जेल में
-बताते चलें कि बड़े बेटे तेजप्रताप की शादी में शामिल होने के बाद लालू सोमवार की शाम वापस रांची पहुंचे। उनकी तीन दिन की पेरोल सोमवार को खत्म हो गई। रांची एयरपोर्ट से उन्हें सीधे बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल ले जाया गया। लालू सोमवार की शाम से अब तक जेल में ही हैं। 
-बताते चलें कि झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार(11 मई) को लालू प्रसाद को 6 हफ्ते की प्रोविजनल बेल दी थी। लालू की ओर से इलाज कराने के लिए यह जमानत मांगी गई थी।

 

लालू को 6 में से इन 4 केस में सजा
-चाईबासा ट्रेजरी का पहला केस:30 सितंबर 2013 को कोर्ट ने लालू यादव को दोषी माना। पांच साल जेल की सजा हुई। 25 लाख रुपए का जुर्माना भी उन पर लगाया गया था।
-देवघर ट्रेजरी केस: 23 दिसम्बर 2017 को दोषी करार। 6 जनवरी 2018 को लालू समेत 16 आरोपियों को साढ़े तीन साल जेल की सजा सुनाई गई। लालू पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
-चाईबासा ट्रेजरी का दूसरा केस: 24 जनवरी 2018 को लालू दोषी करार। इसी दिन उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। दस लाख रुपए जुर्माना।
-दुमका ट्रेजरी केस: मार्च 2018 में लालू यादव को दोषी माना गया। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र बरी हुए। 24 मार्च को लालू को 7-7 साल की सजा सुनाई गई। दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी। यानी कुल 14 साल। लालू पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

 

इन 2 केस में चल रही सुनवाई
-डोरंडा ट्रेजरी केस: सुनवाई चल रही है।
-भागलपुर ट्रेजरी केस: इसकी सुनवाई पटना की सीबीआई कोर्ट में चल रही है।

 

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