हमलावर को तीन साल की जेल
रास्ते में रोककर मारपीट के मामले में सोमवार को आसपुर कोर्ट ने हमलावर को तीन साल की जेल की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी पाड़लाथूर निवासी नरेश पुत्र केवला को तीन साल का साधारण कारावास और 10 हजार के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
मामले के अनुसार पारडाथूर निवासी परिवादी प्रवीणसिंह पुत्र सूर्यसिंह चूंडावत ने 4 दिसंबर 2011 को पुलिस थाना दोवड़ा से शिकायत की थी कि वह वाहन से 29 नवंबर 2011 को सुबह 7 बजे रॉयल्टी नाका आसपुर में नौकरी पर जा रहा था। तलाइया के पास नरेश ने रोककर शराब के लिए पैसे मांगे। नहीं देने पर उसने चाकू दिखाकर मारपीट की। साथ ही जेब से 600 रुपए निकाल लिए।
रॉयल्टी की डायरी भी फाड़ दी और जान से मारने की धमकी दी। उसके साथी भोपालसिंह ने बीच-बचाव कर छुड़ाया। पुलिस ने जांच के बाद 16 फरवरी 2012 को नरेश के खिलाफ चार्जशीट पेश की। 10 हजार रुपए की जुर्माना राशि में से पीड़ित को 5 हजार रुपए बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।