कानूनी सेवाएं अथॉरिटी द्वारा स्थानीय नई आबादी स्थित मिन्नी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वोटरों के अधिकारों के लिए जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार के मुख्यतिथि बीएल सिक्का थे, जबकि विशेष मेहमानों में डॉ. राजेन्द्र चौधरी, एडवोकेट देसराज कम्बोज व दर्शन लाल चुघ शामिल थे। सेमिनार की अध्यक्षता प्रिसिंपल राधा बाघला ने की। बीएल सिक्का ने कहा कि भारतीय चुनाव कमिशन के निर्देशों पर बूथ लेवल अफसरों द्वारा 15 मई से 20 जून तक वोटरों की वेरीफिकेशन घर-घर जाकर की जा रही है। जिसमें सभी वोटर बीएलओ के रजिस्ट्रार में शामिल हो जाएं। सिक्का ने कहा कि जिस व्यक्ति की आयु 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष पूरी होनी है वह वोट बनवाने का हकदार है। उन्होंने बताया कि वोटर सूची की प्राथमिक प्रकाशना 01 सितम्बर 2018 को की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान 01 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक दावे और ऐतराज भी लिए जाएंगे। देसराज कम्बोज ने बताया कि 21 जून से लेकर 31 जुलाई तक पोलिंग स्टेशनों की रेशनेलाइजेशन और इमारतों की फिजिकल वेरीफिकेशन की जाएगी व 1 अगस्त से 31 अगस्त तक कंट्रोल टेबलों की अपडेशन करने उपरांत 1 सितम्बर 2018 को वोटर सूची की प्राथमिक प्रकाशना की जाएगी। उन्होंने बताया कि दावे और एतराजों का 30 नवंबर तक निपटारा करके वोटर सूची की अंतिम प्रकाशना 4 जनवरी 2019 को की जाएगी। पार्षद राजेन्द्र चौधरी ने बताया कि अपने वोट बनाने के लिए फार्म नं. 6 में अपना दावा पेश कर सकते है और वोट कटवाने के लिए फार्म नं. 7, वोटर के विवरणों में दुरुस्ती के लिए फार्म नं. 8 और विधानसभा हलके में रिहायश तब्दीली के लिए फार्म नं. 8 भरा जा सकता है। इस संबंधित वोटर फार्म भर कर अपने एरीए के साथ संबंधित बीएलओ या मतदाता रजिस्ट्रेशन के दफ्तर में दे सकते हैं।(रजत शर्मा)
जागरूकता
वोटर विवरणों में दुरुस्ती के लिए फार्म मतदाता रजिस्ट्रेशन दफ्तर में जमा करवाएं
सेमिनार में कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के सदस्य, मुख्य अतिथि व स्कूल प्रबंधक।