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ब्रह्मकुमारी संस्था के 8 पदाधिकारियों व एएसपी सहित 5 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज

3 वर्ष पहले
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ढाई साल पुरानी घटना, मामला अब हुआ दर्ज

भास्कर न्यूज. आबूरोड

ढाई साल पहले ब्रह्मकुमारी संस्थान के शांतिवन परिसर में हुई एक घटना को लेकर पीडि़ता की ओर से प्रस्तुत परिवाद के आधार पर संस्थान के कुछ पदाधिकारियों व पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ सदर थाने में मंगलवार को एक मामला दर्ज हुआ।

मामले के अनुसार वर्ष 2014 में संस्था से जुड़ी एक महिला ने संस्था से जुड़े कुछ लोगों के खिलाफ लज्जाभंग व मारपीट कर बाहर निकालने की रिपोर्ट नवंबर 2015 में पुलिस को दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिस पर परिवादीया ने 18 नवंबर 2015 को संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों के व संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के लिए मुंसिफ मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया था। इस पर तत्कालीन मुंसिफ मजिस्ट्रेट महेंद्रसिंह ने 24 नवम्बर 2015 को पुलिस को मामला दर्ज करने के भी आदेश दिए थे लेकिन, सरकार की ओर से पहले न्यायालय में पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत की गई इसके खारिज होने के बाद अपर सेशन न्यायाधीश के समक्ष मुंसिफ मजिस्ट्रेट के आदेश को खारिज करने की याचिका प्रस्तुत की गई थी। जिसे न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। जिस पर मंगलवार को सदर थाने में संस्था के बीके मृत्युंजय, बीके निर्वैर, बीके भरत भाई, बीके भोपाल भाई, बीके ऋषिराज, बीके शिखा, बीके कृष्णा और बीके शिविका समेत तत्कालीन एसीपी प्रेरणा शेखावत, डीएसपी प्रीति कंकाणी, सब इंस्पेक्टर सुमेरसिंह, कांस्टेबल कमला व विमलेश के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। कार्यवाहक सदर थानाधिकारी चुनाराम ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मंगलवार को मामला दर्ज किया गया है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं संस्था के पीआरओ बीके कोमल ने बताया कि महिला ने जो भी आरोप लगाए हैं। वे निराधार हैं। महिला का संस्था से कोई संबंध नहीं है। वह पहले भी कई बार इस तरह के आरोप लगा चुकी है जो जांच में झूठे साबित हुए। इस मामले में भी जांच के बाद सत्यता सामने आ जाएगी।

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