हमला करने के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
अपर सेशन न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार जसूजा ने बीते मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में जाम्बूड़ी गांव में हथियारों से लैस होकर घर पर हमला करने, अनाज जलाने एवं दो लाख रुपए की मांग करने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की। आरोपी थलाफली जांबूड़ी निवासी गोवाराम पुत्र वीरमाजी गरासिया, निचलीफली जांबूड़ी निवासी नोना पुत्र चीना गरासिया, थलाफली, जांबूड़ी निवासी नानाराम पुत्र दीता गरासिया, निचलीफली जांबूड़ी निवासी कालाराम पुत्र बदाराम गरासिया, बाबूराम पुत्र चीना गरासिया, नरसा पुत्र केसा गरासिया एवं उपलीफली, जांबूड़ी निवासी फौजाराम पुत्र अणदाराम गरासिया की ओर से प्रस्तुत जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आरोपियों ने प्रार्थी केवला के घर पर हथियारों से लैस होकर हमला किया था और उसके घर में रखे सामान व अनाज को जला दिया था। इसके साथ ही इस घटना से पूर्व आरोपियों द्वारा दो लाख रुपए की मांग की गई थी, लेकिन जब यह राशि नहीं दी गई तो इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस मामले में जांबूड़ी निवासी केवला पुत्र जेता गरासिया ने गत 2 अप्रैल को आबूरोड सदर पुलिस थाना में रिपोर्ट दी थी।