न्याय आपके द्वार एक मई से 30 जून तक
अजमेर | राज्य सरकार द्वारा एक मई से 30 जून तक जिले की सभी ग्राम पंचायतों में राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार चलाया जाएगा। अभियान के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजस्व से जुड़े विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। कलेक्टर गौरव गोयल ने बताया कि इस कार्यक्रम में 15 विभागों की भागीदारी रहेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिविर से पूर्व संबंधित ग्राम पंचायत पर जमाबंदी का पठन कर जमाबंदी में लिपिकीय त्रुटि एवं लंबित नामांतरकरण के प्रकरण चिह्नित कर लिए जाएं। इसके लिए संबंधित पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। प्रकरणों से संबंधित जानकारी आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज की जाएगी।
अभियान के तहत ये होंगे काम | अभियान के तहत राजस्व लोक अदालतों में राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188 एवं 183 के तहत दर्ज मुकदमों एवं इजराय के प्रार्थना पत्रों पर कार्रवाई की जाएगी। पत्थरगढ़ी एवं सीमाज्ञान, भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत लंबित प्रार्थना पत्र एवं नामांतरकरण तथा धारा 91 संबंधी लंबित अपील सहित विविध कार्य होंगे।