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ई-बिल नहीं होने पर गुजरात से आए टाइलों से भरे दो ट्रक जब्त

3 वर्ष पहले
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ई बिल लागू होने के बाद अजमेर सेल्स टैक्स विभाग ने पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए टाइलों से भरे दो ट्रक जब्त किए हैं। जीएसटी में बगैर ई बिल के वाहन ले जाने पर भारी पेनाल्टी वसूलने का प्रावधान है। गौरतलब है कि सरकार के अधूरे आदेश की वजह से जांच में कठिनाई आ रही है। जीएसटी लागू होने के बाद 50 हजार से अधिक का माल वहन करने पर ई बिल का होना आवश्यक है। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को विभाग को इत्तला मिली की गुजरात के मोरबी से चले दो ट्रकों में लाखों रुपए कीमत की टाइलों से भरी हुई हैं। ड्राइवर के पास ई बिल नहीं है। पुख्ता जानकारी के आधार पर जयपुर रोड पर विभाग की टीम ने दोनों ट्रकों को रोक लिया। ड्राइवर से ई बिल मांगा तो उसने मना कर दिया। पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि मोरबी से दिल्ली माल लेकर जा रहा था। कागजात नहीं दिखाने पर ट्रक जब्त कर लिया गया। उपायुक्त दिनेश गुप्ता ने बताया कि वैट की अपेक्षा में जीएसटी में चोरी किए गए माल ले जाने पर अधिक पेनल्टी वसूलने के प्रावधान है। नियमानुसार माल के साथ मालिक के साथ होने पर टैक्स और उसके 50 प्रतिशत पेनल्टी वसूलने का प्रावधान है, जबकि मालिक के साथ नहीं होने पर टैक्स के साथ सौ प्रतिशत पेनल्टी वसूलने का प्रावधान है। जीएसटी लागू होने के बाद विभाग की यह पहली बड़ी कार्यवाही है। सूत्रों के अनुसार सरकार के अधूरे आदेश की वजह से चोरी का माल पकड़ने में दिक्कत आ रही है।

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