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फीस वृद्धि की शिकायत पर स्कूल की मान्यता हो सकती है रद्द : देवनानी

3 वर्ष पहले
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शिक्षा राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि विद्यालयों में राजस्थान फीस एक्ट की प्रभावी रूप में पालना की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विद्यालयों में शुल्क वृद्धि के सख्त खिलाफ है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर सरकार संबंधित स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है।

देवनानी ने इस संबंध में सीबीएसई के क्षेत्रीय निदेशक को भी अपने यहां इस संबंध में चर्चा करने के लिए बुलाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विद्यालयों में मनमाने तरीके से फीस वृद्धि को रोके जान के लिए ही विधानसभा में फीस एक्ट पारित कर उसे लागू किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 26 हजार स्कूलों में अभिभावकों की सदस्यता वाली फीस समितियाें का गठन किया गया है। शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्रीय बोर्ड ऑफ सैकंडरी एजुकेशन फीस वृद्धि के मामले में एकमत है। राज्य सरकार और सीबीएसई संबद्धता वाली कोई भी स्कूल मनमाने ढंग से विद्यालयों में फीस वृद्धि करती पाई जाती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि निजी विद्यालय मनमाने तरीके से अपने यहां फीस वृद्धि नहीं कर सकते। साथ ही अभिभावकों पर दुकान विशेष से पुस्तकें एवं अन्य सामग्री खरीदने का दबाव भी नहीं डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि निजी विद्यालयों द्वारा निर्धारित यूनिफार्म, टाई, जूते, कापियां आदि भी विद्यार्थी, अभिभावकगण खुले बाजार से क्रय करने के लिए स्वतंत्र है। निजी विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के लिए निर्धारित की जाने वाली यूनिफार्म न्यूनतम 5 वर्षों तक बदली नहीं जाएगी। अभिभावकों के हित में निजी विद्यालयों के लिए जारी यह निर्देश राज्य में संचालित सभी निजी विद्यालयों (कक्षा एक से 12, कक्षा एक से 8 व कक्षा एक से 5) चाहे वह किसी भी शिक्षा बोर्ड या मंडल से संबद्ध हो, उन पर प्रभावी होंगे।

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