पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें

चेक बाउंस के दो मामलों में सजा, एक में बरी

3 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
चेक बाउंस के अलग-अलग मामलों में अदालत ने आरोपियों को कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। टोडरमल मार्ग के पास रहने वाले धीरज तुनवाल को अदालत ने छह माह की कैद और छह लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

तुनवाल के खिलाफ राकेश कुमार गोयल ने वकील बृजेश कुमार पांडे के जरिये परिवाद दायर किया था। एक अन्य मामले में अदालत ने दीपेश माराेठिया और प्रेमप्रकाश को एक माह कैद और तीस हजार रुपए से दंडित किया है। पाल बीचला निवासी योगेश ने वकील फिरोज खान के जरिये मारोठिया के खिलाफ परिवाद पेश किया था।

एक अन्य मामले में आरोपी प्रतापगढ़ निवासी हुसैन अली बोहरा को अदालत ने बरी करने के आदेश दिए हैं। आरोपी के खिलाफ नया बाजार निवासी विनोद कुमार अग्रवाल ने 26 हजार 400 रुपए के चेक बाउंस का मुकदमा दर्ज करवाया था। आरोपी की ओर से वकील मोहम्मद इरफान ने पैरवी की।

खबरें और भी हैं...