अफीम के साथ पकड़े गए आरोपी को दस साल कैद
अजमेर | सवा छह किलो अफीम ले जाते हुए पकड़े गए पश्चिम बंगाल के मालदा जिला स्थित पुलिस थाना कलियाचक क्षेत्र निवासी शरीफ शेख पुत्र मुश्ताक को विशेष अदालत ने दस साल कैद की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है।
मामले के अनुसार 9 अप्रेल 2016 को दोपहर करीब डेढ़ बजे मेडिकल कॉलेज के पास कोतवाली थाना पुलिस ने संदिग्धावस्था में घूमते हुए शफीक शेख को पकड़ा। उसकी तलाशी ली तो 6 किलो 250 ग्राम अफीम बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट पेश की गई। अभियोजन की आेर से लोक अभियोजक अजय वर्मा ने पैरवी की।