विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण प्रकोष्ठ जगेंद्र कुमार अग्रवाल ने 7 साल की बालिका का अपहरण कर ज्यादती करने के मामले में एमआईए थाना क्षेत्र निवासी जगदीश उर्फ जग्गी धोबी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 15 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक कुलदीप कुमार जैन ने बताया कि पीड़ित बालिका के पिता ने एमआईए थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 10 जनवरी 2013 को शाम 7 बजे पप्पू जोगी व जगदीश धोबी उसकी 7 वर्षीया पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गए, जहां बालिका से ज्यादती की गई। बालिका सुबह रोते हुए घर पहुंची, तब घटना का पता चलने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी जगदीश को अपहरण कर ज्यादती करने का दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है। मामले में दूसरे आरोपी पप्पू जोगी को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया है।