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फलाहारी बाबा की जमानत अर्जी हाईकोर्ट से खारिज

3 वर्ष पहले
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हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर निवासी एक युवती से दुष्कर्म के आरोपी अलवर के स्वामी कौशलेंद्र प्रपन्नाचारी उर्फ फलाहारी बाबा की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायाधीश पंकज भंडारी ने फलाहारी बाबा की अर्जी पर कहा कि आरोपी ने ऐसा कोई कारण नहीं बताया है कि पीड़िता ने दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाया है इसलिए बाबा को जमानत नहीं दे सकते। आरोपी बाबा ने जमानत अर्जी में कहा था कि केस की एफआईआर देरी से दर्ज कराई है और मामला झूठा है। जमानत अर्जी केे विरोध में युवती के अधिवक्ता माधव मित्र ने कहा कि एफआईआर देरी से दर्ज कराने पर आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती।

20 िसतंबर को अलवर पुलिस ने फलाहारी बाबा पर दर्ज किया था मामला
गौरतलब है कि युवती ने बाबा के खिलाफ बिलासपुर में 11 सितंबर 2017 को दुष्कर्म का केस यह कहते हुए दर्ज कराया था कि अगस्त महीने में जब वह बाबा से मिलने अलवर आई थी तो उस दौरान बाबा ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। इस शिकायत पर फलाहारी बाबा के खिलाफ 20 सितंबर को अलवर के अरावली पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ था और पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार किया था। इस केस में फलाहारी बाबा के खिलाफ चार्ज शीट पेश हो चुकी है और पीड़िता व उसके परिजनों सहित अन्य के बयान भी दर्ज हो चुके हैं।

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