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निजी स्कूल भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र के लिए अब डीईओ की बाध्यता समाप्त

3 वर्ष पहले
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अलवर| निजी स्कूलों की मान्यता के लिए आवेदन की कतार में लगे स्कूल संचालकों के लिए बड़ी खबर है। अब इन्हें भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र के लिए डीईओ की अनुशंषा का इंतजार नहीं करना होगा। स्कूल संचालक भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र सीधे ही पीडब्ल्यूडी से बनवा सकेंगे। राज्य सरकार ने शुक्रवार को रमसा व डीपीईपी के बजाए भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पीडब्ल्यूडी को अधिकृत करते हुए स्पष्ट किया है कि इसके लिए डीईओ की अनुशंषा आवश्यक नहीं है। बिना अनुशंषा के भी प्रमाणपत्र बनाए जा सकेंगे और वे 3 वर्ष तक वैध रहेंगे। स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेशाध्यक्ष अनिल शर्मा ने बताया कि संगठन ने उपचुनाव के दौरान राज्य सरकार से इस बारे में राहत देने की मांग देने की बात रखी थी। इसे सरकार ने मानते हुए स्कूलों को राहत दी है। उन्होंने बताया कि मान्यता के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को भी बढ़ा दिया गया है। अब स्कूल संचालक 23 अप्रैल तक मान्यता के लिए आवेदन कर सकेंगे।

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