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आखातीज पर बाल विवाह रोकने के लिए कंट्रोल रूम बनाया

3 वर्ष पहले
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अलवर| आखातीज के मौके पर 18 अप्रैल को बाल-विवाह की रोकथाम के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कंट्रोल रूम स्थापित किया है। प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव पवन कुमार जीनवाल ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह में सहयोग करने वालों पर दो वर्ष का कारावास एवं एक लाख रुपए का जुर्माना अथवा दोनों सजाओं से दंडित करने का प्रावधान है। बाल विवाह रोकने के लिए प्राधिकरण द्वारा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यह फोन 24 घंटे चालू रहेगा। बाल विवाह की सूचना कंट्रोल रूम प्रभारी को माेबाइल नंबर 8764873859 या 100, 8764874042, 8764784046, 47, 48, 49, 50 नंबर पर दी जा सकती है।

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