अपर सेशन न्यायाधीश संख्या एक राजेंद्र शर्मा ने मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के कलसाडा गांव निवासी सागर पुत्र रमेश चंद नट को एक बाइक सवार को अपनी स्कार्पियो कार से कुचलकर उसकी हत्या करने के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अपर लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाना ने बताया कि 21 अप्रैल 2013 को हिंडौनसिटी थाना क्षेत्र के ग्राम खेड़ीशीश निवासी मृतक के पिता मोहन लाल मीणा ने मालाखेड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पुत्र लोकेश मीणा दो अन्य साथियों के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। उसी दौरान सताना मोड़ के पास स्कार्पियो कार के चालक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी जिससे लोकेश के नीचे गिर जाने पर कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सागर नट को वाहन से कुचलकर हत्या करने का दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है।