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10 बांग्लादेशी समेत 24 महिला बंदियों को कानूनी सहायता देकर कराया रिहा

3 वर्ष पहले
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से गुरुवार को जिला कारागृह में बंद महिलाओं व उनके साथ रह रहे बच्चों तक विधिक व कानूनी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया।

प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव पवन कुमार जीनवाल ने बताया कि इस दौरान जेल में 14 महिला बंदी ऐसी मिली, जो एसडीएम नीमराना व बानसूर के आदेश से बंद थी। प्राधिकरण ने इन्हें विधिक सहायता मुहैया कराकर दोनों एसडीएम से उनकी रिहाई के आदेश कराए। साथ ही 14 बांग्लादेशी महिला बंदियों को जेल से रिहा करवाया गया। जीनवाल ने बताया कि एडीजे देवेंद्र सिंह नागर, उपभोक्ता मंच न्यायाधीश बलदेव राम चौधरी, सीजेएम रेणुकासिंह हुड्डा ने अभियान का उद्घाटन किया। इस मौके पर न्यायिक अधिकारियों ने महिला कैदियों को उनके साथ निवासरत बच्चों के अधिकारों की जानकारी दी। साथ ही विधिक सहायता एवं जेल में कोई परेशानी होने पर प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता एवं पीएलवी को सूचित करने पर बल दिया। जीनवाल ने बताया कि अभियान 10 दिन चलेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य महिला एवं गर्भवती महिला बंदी एवं उनके साथ निवासरत बच्चों के अधिकारों को उन तक पहुंचाने एवं उनके विचाराधीन प्रकरणों की मौजूदा स्थिति की जानकारी लेना है।

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