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बिजली निगम को 91 हजार 650 रु. की क्षतिपूर्ति अदा करने के आदेश

3 वर्ष पहले
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के अध्यक्ष बलदेवराम चौधरी व सदस्य अशोक पारीक ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को बानसूर तहसील के नांगल भावसिंह निवासी कृषक उपभोक्ता कृष्ण कुमार के कुएं की 11 केवी लाइनों के उचित रखरखाव के अभाव के कारण बार-बार मोटर जलने, एक माह तक कृषि सीजन में बिजली आपूर्ति बाधित रहने से फसल को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति तथा मानसिक संताप व परिवाद व्यय के रूप में 91 हजार 650 रुपए एक माह में अदा करने के आदेश दिए हैं। कृष्ण कुमार ने वाद दायर कर कहा था कि वर्ष 2011 में उसने बिजली का कृषि कनेक्शन लिया था। इस दौरान बिजली निगम द्वारा जेड आकृति के तारों का जाल बिछाकर कनेक्शन दिया गया। तारों के ढीले लगाने से 2011 से 2015 तक आंधी से बिजली के पोलों के टूटने, लाइन में फॉल्ट आने, बिजली सप्लाई बाधित होने, ट्रांसफार्मर खराब होने से फसल को नुकसान हुआ। मंच ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद इस मामले में बिजली निगम के खिलाफ उक्त फैसला सुनाया।

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