भास्कर न्यूज | अम्बाला सिटी
नवंबर 2016 में बाइक पर सवार होकर कोर्ट में पेशी पर जा रहे दो युवकों पर हवाई फायर करने के बाद तेजधार हथियारों से हमला करने मामले में एडिशनल सेशन जज पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने जसविंद्र, नवजोत, कर्मबीर, मनसेवक, तलविंद्र, गगनदीप, हर्षदीप, लखविंद्र, गुरविंद्र, साहिल चावला, दीपक, लवीश, विजय को दाेषी करार दे दिया है। आरोपियों को दोषी करार देते हुए पुलिस ने कस्टडी में ले लिया। अब आरोपियों की सजा पर 21 मई को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते हमला किया था।
थाना सिटी में दर्ज किए मामले में शिकायतकर्ता पवन कुमार ने बयान दिए थे। पवन कुमार ने बताया था कि वह शेयर मार्केटिंग का काम करता है। वह और उसका दोस्त कृष्ण वालिया बाइक पर कोर्ट में पेशी पर जा रहे थे। वह बाइक चला रहा था। जैसे ही वह कोर्ट रोड से नीचे जा रहे थे तो पीछे से एक सफेद रंग की गाड़ी ने टक्कर मारी और वह नीचे गिर गए। गाड़ी में से सैफी, हैरी, शैरी, लब्बु उर्फ लवीश, भरत, बंटी व बबलू सभी के हाथों में तलवार व गंडासी थी और भरत के हाथ में रिवाल्वर था। जिसने हवाई फायर किया। वहीं इसके बाद बाइक पर दो लड़के आए। जिनके हाथ में गंडासी थी। इन युवकों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। वह अपनी जान बचाने के लिए पुल के बाई ओर उतरने लगे तो युवकों ने सड़क पर पुल के साथ घेरकर उनके ऊपर हमला किया और कृष्ण वालिया को जान से मारने की नियत से चोटें सिर, कमर, टांगों, कमर, हाथों पर मारी और उसे टांग पर डंडा मारा। अभियोजन पक्ष सरकारी वकील विपिन गुप्ता ने बताया कि 13 आरोपियों को कोर्ट ने इस मामले में दोषी करार दिया है।
सिटी में मारपीट की पुरानी सीसीटीवी फुटेज।