आॅफिस में सुनवाई न होने पर एडीआर सेंटर में शिकायत दे सकते हैं: गुप्ता
आॅफिस में सुनवाई न होने पर एडीआर सेंटर में शिकायत दे सकते हैं: गुप्ता
अम्बाला| जिला सत्र एवं न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विक्रम अग्रवाल के आदेशानुसार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं प्राधिकरण के सचिव दानिश गुप्ता ने एक कार्यक्रम के दौरान मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तीन लाख से कम वार्षिक आय से कम व्यक्ति के अलावा महिलाओं, बच्चों, औद्योगिक श्रमिकों, आपदा पीडि़तों, दिव्यांग, मनुष्यों के अवैध व्यापार के शिकार लोगों, वरिष्ठ नागरिकों, एससी, एसटी, बीसी, स्वतंत्रता सेनानियों, एचआईवी पीड़ितों व किन्नरों को प्राधिकरण मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है।