भास्कर न्यूज | अम्बाला सिटी
कोर्ट में पेशी पर जा रहे बाइक सवार दो युवकों पर तेजधार हथियारों से हमला करने के आरोप में कोर्ट ने 13 आरोपियों को सात-सात साल की कैद सुनाई है। इस दौरान कोर्ट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे ताकि किसी तरह की अनहोनी न हो। कोर्ट ने आरोपियों पर जुर्माना भी किया है जिन्हें कोर्ट ने सजा सुनाई है, उनमें जसविंद्र, नवजोत, कर्मबीर, मनसेवक, तलविंद्र, गगनदीप, हर्षदीप, लखविंदर, गुरविंद्र, साहिल चावला, दीपक, लवीश, विजय शामिल हैं।
पुलिस ने यह मामला पवन कुमार की शिकायत पर दर्ज किया था। उसने बताया था कि वह शेयर मार्केटिंग का काम करता है। उस दिन वह व उसका दोस्त कृष्ण वालिया बाइक से कोर्ट में पेशी पर जा रहे थे। जब वह अग्रसेन चौक से नए पुल से गुजर रहे थे। तब कार सवार कुछ युवकों ने उन पर हमला कर दिया था। इस दौरान वह किसी तरह भाग निकला, लेकिन कृष्ण वालिया हमलावरों के हत्थे चढ़ गया। जिस पर युवकों ने तेजधार हथियारों से हमला किया। इस दौरान कृष्ण ने भागकर बचने का प्रयास किया, लेकिन वह पुल से नीचे गिर गया। युवकों ने उसे घेर लिया था जिस पर एक के बाद एक कई युवकों ने हमला किया। इस दौरान हमलावरों ने हवाई फायर भी किया था। कृष्ण को सिविल अस्पताल दाखिल कराया गया। पवन ने यह भी बताया था कि गाड़ी में सैफी, हैरी, शैरी, लब्बु उर्फ लवीश, भरत, बंटी व बबलू व अन्य युवक सवार थे। भरत के हाथ में रिवाल्वर थी, जिसने हवाई फायर किया था।