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दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या के तीनों आरोपी मृत्यु हाेने तक जेल में काटेंगे सजा
भास्कर संवाददाता | अंबिकापुर
लखनपुर थाना अंतर्गत ग्राम पटकुरा में लगभग ढाई साल पहले सामूहिक अनाचार के बाद एक महिला की गला रेतकर की गई हत्या के मामले में सोमवार को कोर्ट का फैसला आ गया।
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम आलोक कुमार ने दोष सिद्ध होने पर मामले के तीनों आरोपियों को धारा 376(घ) व धारा 376(क) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के अनुसार आरोपियों को उक्त धाराओं में मृत्यू होने तक जेल में सजा काटनी होगी। कोर्ट ने आरोपियों पर कुल साढ़े बारह-बारह हजार का जुर्माना भी किया है। आरोपियों ने महिला के नाजुक अंगो को भी चोट पहुंचाई गई थी। कोर्ट ने कहा है कि यह गंभीर अपराध है इसलिए उदारता का दृष्टिकोण रखना अनुचित होगा।
कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार लखनपुर थाना क्षेंत्र के ग्राम पटकुरा निवासी एक 50 वर्षीय महिला की 14 दिसंबर 2015 को गांव से लगी नदी किनारे खेत में नग्न अवस्था में शव मिला था। उसके गले को रेत दिया गया था और नाजुक अंगों को डंडे से चोट पहुंचाई गई थी। मामले में पुलिस ने पटकुरा के कुकुरटांगा निवासी रामलाल यादव 32 वर्ष, बबलू उर्फ तुलेश्वर यादव 24 वर्ष व शिवनारायण यादव 21 वर्ष के खिलाफ धारा 376(घ), 376(क), 302, 34, 201 व एसटीएससी एक्ट की धारा 3(2)(5) के तहत अपराध दर्ज कर कोर्ट में प्रकरण पेश किया था। महिला 13 दिसंबर को घर से निकली थी। इसी दौरान आरोपियों ने नदी के पास खेत में उसके साथ अनाचार किया। इसके बाद धारदार हथियार से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी थी।
आरोपियों को इन धाराओं में हुई है सजा: आरोपियों को 376(घ), धारा 376(क) के तहत आजीवन कारावास की सजा हुई जो उन्हें मृत्यू होने तक जेल में काटनी हाेगी। इसी प्रकार धारा 302, 34 में अाजीवन कारावास व 201 में पांच वर्ष के कठोर करावास की सजा हुई है। इसके साथ ही आरोपियों में उक्त धाराओं में कुल17500-17500 रुपए का जुर्माना हुआ है।